“रुपाली चाकणकर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर यदि राज्यपाल और CBI ने 2022 में कार्रवाई की होती, तो कई महिलाओं की इज्जत बचाई जा सकती थी!” — अशोक खरात मामले पर जनता का आक्रोश

महिला आयोग के दुरुपयोग, सरकार की चुप्पी और बढ़ते दुस्साहस का खुलासा — बड़ा साजिशी मामला सामने

“अब तो न्याय दीजिए!” — जनता की आक्रामक मांग

रुपाली चाकणकर और उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग; सच सामने लाने के लिए सख्त जांच की मांग

  मुंबई : राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहद चौंकाने वाली और आक्रोश पैदा करने वाली बात सामने आई है।

👉 वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका पर यदि राज्यपाल और CBI ने तत्काल और सख्त कार्रवाई की होती, तो आज कई महिलाओं की इज्जत बचाई जा सकती थी, ऐसा गंभीर आरोप सामने आया है।

29 अप्रैल 2022 को इंडियन बार एसोसिएशन ने PIL (St.) No. 11079 of 2022 दायर कर तत्कालीन महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा अन्य के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की थी।

यह आरोप केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था और प्रशासन की निष्क्रियता पर सीधा प्रश्नचिन्ह लगाने वाला होने के कारण पूरे राज्य में हलचल मच गई है।

 

याचिका में क्या सामने आया था?
याचिका के अनुसार, महिला आयोग द्वारा कथित रूप से अवैध आदेश पारित किए जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही सरकारी तंत्र का उपयोग कर कुछ व्यक्तियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीड़ित महिलाओं, गवाहों और पत्रकारों पर दबाव डाला गया तथा पूरी प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

इसी आधार पर यह आरोप लगाया गया कि श्रीमती रुपाली चाकणकर ने महिला आयोग के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक प्रकृति के कृत्य किए हैं, और उन्हें तत्काल पद से हटाकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 218, 109, 120(B), 34 और 107 के तहत कार्रवाई की जाए।

 नारायण राणे प्रकरण में कथित अवैध आदेश :

याचिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि श्री नारायण राणे और नितेश राणे द्वारा दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत मामलों में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज उठाने के बाद, उनके विरुद्ध महिला आयोग के माध्यम से कथित रूप से अवैध आदेश पारित किए गए। इस संबंध में सबूत और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिए जाने का भी दावा किया गया है।

हालांकि, इन गंभीर आरोपों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर कथित रूप से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है।

इस बीच, इस प्रकरण से जुड़ा एक और घटनाक्रम सामने आने का दावा किया गया है। बताया जाता है कि 27 फरवरी 2022 को आदेश पारित होने के कुछ ही सप्ताह बाद, 12 अप्रैल 2022 को रुपाली चाकणकर के पुत्र को एक फिल्म में हीरो के रूप में अवसर मिला। इस घटनाक्रम के चलते निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध होने का आरोप लगाया जा रहा है।

इसी कारण, इस पूरी प्रक्रिया में हितों के टकराव (conflict of interest) तथा संभावित ‘quid pro quo’ के तहत किसी प्रकार का लाभ दिया गया या नहीं, इस पर गंभीर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और गहन जांच होना अत्यंत आवश्यक है।

सरकार की चुप्पी — क्या अपराधों को बढ़ावा? याचिका पर कोई कार्रवाई न होने के कारण—
• श्रीमती चाकणकर अपने पद पर बनी रहीं
• उनका दुस्साहस और कथित तौर पर आपराधिक कृत्य करने का साहस बढ़ता गया
• महिला आयोग का उपयोग अशोक खरात के कथित कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए किया गया
• पीड़ित महिलाओं, गवाहों और पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए आयोग का इस्तेमाल किया गया

👉 यानी, जो संस्था संरक्षण के लिए बनाई गई थी, वही ‘दबाव और दमन का साधन’ बन गई, ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है।

 

कार्रवाई का अभाव — गंभीर परिणाम? अब जनता के बीच यह तीखा सवाल उठ रहा है कि—

👉 यदि उस समय राज्यपाल और CBI ने पहल करते हुए जांच की होती, तो क्या आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था?
👉 क्या कार्रवाई न होने से आरोपियों का हौसला बढ़ा?
👉 क्या संस्थागत संरक्षण के कारण अन्याय की श्रृंखला बढ़ती गई?

इन सवालों ने पूरे माहौल को गरमा दिया है।

 “मौन ही सहमति?” — जनता का सीधा आरोप
विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है—

👉 समय पर कार्रवाई न करना केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि अपराधों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देना भी हो सकता है।

👉 इसी कारण अब संबंधित संस्थाओं और अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

 

⚖️ क्या कार्रवाई न करने वाले भी जिम्मेदार? कानून के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में कार्रवाई न करना भी अपराध में सहायता (Abetment by Omission) माना जा सकता है।

याचिका के अनुसार, संबंधित अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं पर निम्न कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं—

👉 IPC धारा 107, 120(B) — कार्रवाई न करने के माध्यम से उकसावा (Abetment) एवं आपराधिक साजिश

इसके लिए निम्न न्यायालयीन निर्णयों का संदर्भ दिया गया है—
• Raman Lal v. State of Rajasthan (2000 SCC OnLine Raj 226)
• State of Odisha v. Pratima Mohanty (2021 SCC OnLine SC 1222)

👉 इन निर्णयों के अनुसार, समय पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारी भी सह-आरोपी ठहराए जा सकते हैं।

जनता की मांग — “अब तो न्याय दीजिए!”

राज्य में विभिन्न स्तरों से निम्नलिखित मांगें उठ रही हैं—
• निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच
• संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई
• याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों की पुनः गहन जांच

  जनआंदोलन का संघर्ष जारी : – इस मामले में न्याय दिलाने के लिए कई कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन आगे आए हैं और लगातार जनजागरूकता तथा कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अभियान में इंडियन बार एसोसिएशन के चेयरमैन एड. निलेश ओझा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. ईश्वरलाल अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट पक्षकार संगठन के अध्यक्ष राशिद खान पठान, ऑल इंडिया SC, ST & माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. विवेक रामटेके, तथा इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुर्सलीन शेख जैसे व्यक्तियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

इन सभी ने केवल न्यायालयीन स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने, पीड़ितों को आवाज देने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रयास किए हैं।

कई संगठन और कार्यकर्ता एकजुट होकर जनआंदोलन चला रहे हैं और “सत्य सामने आए तथा दोषियों को सजा मिले” इस मांग को लेकर संघर्ष जारी है।

यदि 2022 में ही इस याचिका पर कठोर कार्रवाई की गई होती, तो आज कई महिलाओं को कथित अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता।

सरकार की चुप्पी, तंत्र का दुरुपयोग और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण — यही वर्तमान व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी बताई जा रही है।

सवाल अब भी कायम है…

👉 “क्या महिला आयोग महिलाओं के लिए है या सत्ताधारियों के बचाव के लिए?”

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