उन्नाव फैसले से दिशा सालियान मामले तक: FIR न दर्ज करने पर कोर्ट ने पुलिस को दोषी ठहराया, अदालत के आदेश के समर्थन में दिया गया आदित्य ठाकरे का बयान बना ‘सेल्फ गोल’

उन्नाव फैसले से दिशा सालियान मामले तक: FIR न दर्ज करने पर कोर्ट ने पुलिस को दोषी ठहराया, अदालत के आदेश के समर्थन में दिया गया आदित्य ठाकरे का बयान बना ‘सेल्फ गोल’

उन्नाव बलात्कार प्रकरण में 16 दिसंबर 2019 को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में विशेष ट्रायल कोर्ट ने पुलिस को लिखित बलात्कार शिकायत के बावजूद कई दिनों तक FIR दर्ज न करने के लिए दोषी ठहराया था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम राज्य (2014) के बाध्यकारी दिशानिर्देशों की अवमानना की है, जिनके अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

यही कानूनी स्थिति अब दिशा सालियान के पिता द्वारा Bombay High Court के समक्ष उठाई गई है। याचिका में कहा गया है कि गैंगरेप से संबंधित विशिष्ट लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद पिछले एक वर्ष से पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जो सीधे-सीधे ललिता कुमारी फैसले का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस की यह निष्क्रियता कानूनन अस्वीकार्य है और न्यायिक निर्देशों के विपरीत है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक राजनीतिक बयान ने नया मोड़ ला दिया है। आरोपी बताए जा रहे Aditya Thackeray ने Dainik Saamna में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्नाव ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि “बलात्कार के आरोपी नेताओं को बरी किया जाना न्याय की विफलता होगी।”

कानूनी हलकों में इस बयान को “सेल्फ गोल” के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वही सिद्धांत—FIR का अनिवार्य पंजीकरण और पुलिस की जवाबदेही—दिशा सालियान मामले में भी लागू होते हैं, जहां FIR दर्ज न किए जाने का आरोप है।

कानून विशेषज्ञों का कहना है कि ललिता कुमारी निर्णय ने यह सिद्धांत निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया है कि FIR दर्ज न करना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संवैधानिक और विधिक दायित्व का उल्लंघन है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उच्च न्यायालय इस समानता को किस प्रकार परखता है।

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